अटाला मस्जिद से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ अटाला के वकील को 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की डबल बेंच में हुई। यह मामला जनहित याचिका (PIL) नंबर 3989 से संबंधित है, जिसे अब कोर्ट नंबर 21 में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। केस सीरियल नंबर 249 पर संतोष कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं पांच अन्य के रूप में दर्ज है। वक्फ के वकील ने मांगा समय, कोर्ट ने दी 24 घंटे की मोहलत सुनवाई के दौरान वक्फ अटाला की ओर से जूनियर अधिवक्ता मोहम्मद सलीम खान ने अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।साथ ही याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया गया कि वे 24 घंटे के भीतर अपने दावे से संबंधित प्रति अधिवक्ता सलीम खान को उपलब्ध कराएं। हाईकोर्ट की पीठ ने विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद सलीम खान को निर्देश दिया है कि वे 7 जनवरी को मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
दुकानें ध्वस्त करने और किराया सरकारी खाते में जमा कराने की मांग मामले को लेकर हिंदू स्वराज वाहिनी के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में मांग की है कि अटाला मस्जिद के बाहर बनी सभी दुकानों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए।उन्होंने यह भी मांग की कि अब तक इन दुकानों से वसूला गया किराया सरकार के खाते में जमा कराया जाए और भविष्य में दुकानों का आवंटन सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत हो, ताकि किसी एक समुदाय के बजाय समाज के सभी वर्गों को अवसर मिल सके।
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