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सूर्या मेडिकल स्टोर पर अवैध कफ सिरप बिक्री का आरोप:खुलासे के बाद प्रोपराइटर पर FIR दर्ज

पीलीभीत के बरखेड़ा स्थित सूर्या मेडिकल स्टोर के खिलाफ लाखों रुपये के नारकोटिक्स और कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई बरेली में हुए एक बड़े खुलासे के बाद की गई है। मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर को बरेली के एक स्टॉकिस्ट के साथ नामजद किया गया है। सहायक आयुक्त (औषधि) संदीप कुमार के निर्देश पर, औषधि निरीक्षक राजेश यादव ने बुधवार को बरेली के शहर कोतवाली में दो आरोपियों के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई। यह मामला बरेली के गली नवाबान स्थित एक्सट्रीम हेल्थ सॉल्यूशन से संबंधित है। औषधि निरीक्षक राजेश यादव ने 20 नवंबर को इस प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान, जब नारकोटिक्स दवाओं की खरीद-बिक्री के अभिलेख मांगे गए, तो प्रोपराइटर राहुल सभरवाल कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में सामने आया कि राहुल सभरवाल ने पिछले एक साल में 96,67,475 रुपये मूल्य की 62,687 बोतल रेक्सले-टी कोडीन युक्त कफ सिरप खरीदी थी। हालांकि, वह इसके कानूनी विक्रय का कोई प्रमाण नहीं दे पाए। इस कारण पूरी मात्रा को अवैध तरीके से बेचे जाने का आरोप है। पूछताछ के दौरान, प्रोपराइटर राहुल सभरवाल ने बताया कि उन्होंने इस कफ सिरप की एक बड़ी खेप पीलीभीत जिले के बरखेड़ा कस्बे में स्थित सूर्या मेडिकल स्टोर को बेची थी और इसके लिए ऑनलाइन भुगतान प्राप्त किया था। औषधि निरीक्षक के अनुसार, प्रारंभिक जांच में इस बिक्री की पुष्टि हुई है। कोडीन युक्त कफ सिरप का उपयोग अक्सर नशे के लिए किया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में इसकी बिक्री के वैध अभिलेख न होने से यह मामला अवैध तस्करी और दुरुपयोग के दायरे में आ गया है। अवैध रूप से कफ सिरप बेचने के आरोप में एक्सट्रीम हेल्थ सॉल्यूशन के प्रोपराइटर राहुल सभरवाल और पीलीभीत के बरखेड़ा स्थित सूर्या मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। औषधि विभाग अब इस मामले में पीलीभीत में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई करेगा।


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