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संभल में किशोरी से छेड़खानी का दोषी करार:कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई, पांच हजार जुर्माना लगाया

संभल में किशोरी से छेड़खानी के एक मामले में दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला धनारी थाना क्षेत्र का है। यहां एक गांव की किशोरी ने पुलिस को तहरीर दी थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि 16 फरवरी 2019 की शाम करीब सात बजे वह डेयरी से दूध लेकर लौट रही थी। रास्ते में गांव निवासी रामवीर ने उसे रोका, हाथ पकड़ा और खींचकर ले जाने की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी रामवीर वहां से भाग गया। पुलिस ने रामवीर के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने छह अक्टूबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर रामवीर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


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