इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सी एम ओ बिजनौर डा राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा की लेवल तीन से लेवल चार में पदोन्नति के मामले में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ प्र को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को अपना विस्तृत प्रतिवेदन दाखिल करने तथा महानिदेशक को उस पर नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने याची अधिवक्ता रमेश चंद्र तिवारी को सुनकर दिया है। याची का कहना था कि उ प्र लोक सेवा आयोग की 2005-06 की चिकित्सा अधिकारी भर्ती में वह चयनित हुआ और नियुक्त हुआ।याची की नियुक्ति 2004 की सेवा नियमावली के अंतर्गत की गई थी।बाद में 2021की सेवा नियमावली में कुछ बदलाव हुआ।पुरानी सेवा नियमावली के तहत याची लेवल तीन से चार में पदोन्नति का हकदार है किन्तु उसे पदोन्नति नहीं दी जा रही है । जबकि उससे कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। याचिका में 14 जून 12 से मानद वरिष्ठता देने तथा लेवल चार में पदोन्नति करने का आदेश जारी करने की मांग की गई थी। सरकारी वकील ने कहा महानिदेशक इस मामले पर विचार कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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