हाईकोर्ट बोला-महिला से बातचीत की कोशिश अपराध नहीं:रोहतक PGI स्टाफ ने कहा था- आई वांट टू टॉक टू यू, महिला डॉक्टर ने FIR करा दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी महिला से अनचाही बातचीत शुरू करने की कोशिश, भले ही उसे परेशान या पसंद न आए, पर अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत अस्मिता भंग करने जैसा अपराध नहीं है। यह टिप्पणी जस्टिस कीर्ति सिंह ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें रोहतक के पीजीआईएमएस की लाइब्रेरी में एक रेजिडेंट डॉक्टर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी। पहले जानिए पूरा मामला क्या है..
प्रॉसिक्यूट्रिक्स के मुताबिक, आरोपी उसके पास लाइब्रेरी में आकर बैठा और “हे आई वांट टू टॉक टू यू” कहकर बातचीत शुरू करने की कोशिश की। ऐसा उसने कई बार किया। उसने खुद को एनेस्थीसिया रेजिडेंट बताते हुए कहा कि उसने उसे स्कूटी पर देखा है। महिला डॉक्टर ने हर बार साफ कह दिया-आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इसके बाद आरोपी वहां से चला गया। महिला ने बयान में यह भी माना कि आरोपी ने न तो कोई जोर-जबरदस्ती की और न ही उस पर हमला किया। मामले में जज ने क्या कहा.. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अमन पाल, राज्य की ओर से बृजेश शर्मा (एएजी, हरियाणा) और पीड़िता की ओर से अमित राव अदालत में पेश हुए।

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Source: देश | दैनिक भास्कर