फास्टैग नहीं लगाया तो दोगुना टोल लगेगा:UPI से पेमेंट करने पर 1.25 गुना देना होगा; नया नियम 15 नवंबर से लागू
सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड और एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा क्रॉस करेगी तो उसे दोगुना टोल फीस चुकानी होगी। वहीं, आप UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको उस व्हीकल कैटेगरी के लिए लागू फीस का केवल 1.25 गुना देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा। नए बदलाव को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इसका मकसद टोल कलेक्शन को और मजबूत करना, टोल वसूली में पारदर्शिता लाना और नेशनल हाईवे पर यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाना है। मंत्रालय के मुताबिक, ये नियम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे। 3,000 रुपए में एक साल के लिए फास्टैग 15 अगस्त से सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए सालाना फास्टैग पास लॉन्च किया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपए है। यह एक साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी और देशभर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने और रिचार्ज करने की झंझट से राहत मिल जाएगी। इस स्कीम से जुड़े सवालों के जवाब… सवाल 1: क्या यह पास सभी तरह के हाईवे पर वैलिड है? जवाब: नहीं, पास देश के सभी हाईवे पर काम नहीं करेगा। सवाल 2: एनुअल पास किन व्हीकल्स के लिए वैलिड है? जवाब: यह पास केवल प्राइवेट, नॉन-कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए है। कॉमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस या टैक्सी इस पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप यह पास लेना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का सरकार के VAHAN डेटाबेस में ‘प्राइवेट व्हीकल’ के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सवाल 3: क्या इसके लिए नया FASTag खरीदना होगा? जवाब: नहीं, नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं है। यह पास आपके मौजूदा FASTag पर ही एक्टिव होगा। हां, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जैसे- मौजूदा फास्टैग एक्टिव हो, ब्लैकलिस्टेड न हो और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से लिंक हो। चेसिस नंबर पर रजिस्टर्ड FASTag पर यह पास एक्टिव नहीं होगा। सवाल 4: FASTag एनुअल पास कहा से खरीद सकते हैं? सवाल 5: क्या यह पास किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब: नहीं, यह पास नॉन-ट्रांसफरेबल है। यानी केवल केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag के साथ इसे एक्टिव किया गया है। किसी दूसरी गाड़ी में इसका इस्तेमाल करने पर पास डिएक्टिवेट हो सकता है और पैसा वापस नहीं मिलेगा। ————————– ये खबर भी पढ़ें… सामने कांच पर फास्टैग नहीं लगाने वाले ब्लैकलिस्ट होंगे: हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार सख्त, जानें क्या हैं नए नियम ‘लूज फास्टैग’ रखने वाले यूजर्स को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी की विंडस्क्रीन पर न लगाने वाले हाईवे यूजर्स को ‘लूज फास्टैग’ या ‘टैग-इन-हैंड’ कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, इससे ई-टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। पूरी खबर पढ़ें…
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