देवेंद्र बूड़िया ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई:थोड़ी देर में आएगा फैसला, बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रेप का आरोप
राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया ने हिसार कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। याचिका पर फैसला थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। हिसार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में बूड़िया पर रेप मामले में ट्रायल चल रहा है। इस मामले में देवेंद्र बूड़िया आरोपी है और वह हिसार की जेल में बंद है। जमानत याचिका में देवेंद्र बूड़िया ने कहा कि उसने कोई कसूर नहीं किया है और वह पूरी तरह से निर्दोष है। कोर्ट ने अभी याचिका पर फैसला नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि शाम तक कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। बता दें कि बिश्नोई महासभा के पूर्व प्रधान पर हिसार के आदमपुर की रहने वाली उसी के समाज की एक युवती ने रेप के आरोप लगाए थे। इस मामले में 25 जनवरी को आदमपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद देवेंद्र बुड़िया को पुलिस ने जोधपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। बूड़िया ने गिरफ्तारी से बचने को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाई मगर राहत नहीं मिल सकी। बूड़िया का कहना था कि वह बुजुर्ग है और उसे पार्किंसंस नाम की बीमारी है। बूड़िया मामले में पुलिस ने जमा करवा दी है चार्जशीट
देवेंद्र बूड़िया मामले में करीब एक महीना पहले पुलिस चार्जशीट जमा करवा चुकी है। पुलिस ने 1912 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में जमा करवाई थी। पुलिस ने चार्जशीट में 45 गवाह बनाए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि देवेंद्र बूड़िया के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। चंडीगढ़ में जिस होटल में युवती से रेप हुआ, वहां की सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी रिपोर्ट भी है। वहीं, जयपुर के फ्लैट में भी घटना वाले दिन युवती के साथ बूड़िया मौजूद थे। पुलिस ने कहा था कि सभी के साक्ष्य चार्जशीट में लगाए गए हैं। इतना ही नहीं युवती और देवेंद्र बूड़िया के मोबाइल फोन का डेटा भी पुलिस के पास है। युवती ने जो बातें पुलिस को बताई थीं, उसी के अनुसार पुलिस ने जांच के बाद यह चार्जशीट तैयार की है। 24 जनवरी को दर्ज हुआ था रेप केस
देवेंद्र बूड़िया पर 24 जनवरी, 2025 को हिसार के आदमपुर थाने में 20 वर्षीय युवती ने रेप केस दर्ज करवाया था। इसके बाद जून 2025 में राजस्थान के जोधपुर से हिसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि, तब बूड़िया के वकील पवन रापड़िया ने कहा था कि बूड़िया ने जांच में सहयोग के लिए सरेंडर किया है। इसके बाद हरियाणा के हिसार लाते समय बूड़िया की रास्ते में तबीयत खराब हो गई। देवेंद्र बूड़िया अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इससे पहले पुलिस बूड़िया के पीए कल्पेश से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पीड़ित युवती ने FIR में ये आरोप लगाए..
Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/iovcqs8
Leave a Reply