बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के दो जज बर्खास्त किए:एक रिश्वत लेने का दोषी, दूसरा जांच में जब्त ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत के दो जजों को कदाचार और न्यायिक अधिकारियों के अनुरूप आचरण न करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। सतारा के एडीशनल सेशन जज धनंजय निकम और पालघर के सिविल जज सीनियर डिवीजन इरफान शेख की बर्खास्तगी का फैसला अनुशासन समिति की जाँच के बाद लिया गया। ध्रनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है, जबकि इरफान शेख NDPS एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार करने और जांच के दौरान जब्त ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए दोषी पाए गए। शेख के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक याचिका अभी भी लंबित है। पहले जानिए क्या है धनंजय निकम का मामला… भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सतारा के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज निकम के खिलाफ 5 लाख की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था। जनवरी में, उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया और दावा किया कि वह निर्दोष हैं। उन्हें फंसाया गया है। हाईकोर्ट ने मार्च में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामला एक महिला के पिता की हिरासत से जुड़ा था। निचली अदालत से जमानत न मिलने के बाद महिला ने सतारा सेशन कोर्ट में नई अर्जी लगाई, जिस पर निकम ने सुनवाई की। एसीबी ने आरोप लगाया है कि मुंबई के किशोर संभाजी खरात और सतारा के आनंद मोहन खरात ने निकम के कहने पर महिला से अनुकूल आदेश के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। एजेंसी ने दावा किया कि 3 से 9 दिसंबर, 2024 के बीच की गई जांच के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। एसीबी ने निकम, खरात परिवार और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ————- ये खबर भी पढ़ें… बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- कबूतरों को दाना चुगाना परेशानी बनता है: यह सेहत के लिए भी खतरा; BMC को दाना डालने वालों पर FIR करने की परमिशन दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दाना डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया। पढ़ें पूरी खबर…
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