सिखों पर टिप्पणी- राहुल पर वाराणसी कोर्ट में केस चलेगा:पिछले साल अमेरिका में बोले थे-क्या सिख को भारत में पगड़ी-कड़ा पहनने का अधिकार है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। अब उनके खिलाफ सिखों पर टिप्पणी मामले में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। दरअसल, पिछले साल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था- लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है। राहुल के इस बयान के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने MP/MLA कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई, 2025 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। MP/MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल के जिस बयान पर विवाद, उसे हूबहू पढ़िए… राहुल ने कहा था- सिखों को चिंता है कि क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे 10 सितंबर, 2024 को अमेरिका में राहुल ने कहा था- भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी, कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं? क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे? ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है। देश सबका है, यह BJP नहीं मानती। भारत एक संघ है। संविधान में साफ लिखा है। भारत एक संघ राज्य है, जिसमें विभिन्न इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शामिल हैं। BJP कहती है कि ये संघ नहीं है, ये अलग है। RSS भारत को नहीं समझती। RSS कहती है कि कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं। कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से, कुछ समुदाय दूसरे समुदाय से कम हैं। हर राज्य का अपना इतिहास, परंपरा है। RSS की विचारधारा में तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी हैं, ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात पर लड़ाई है। RSS भारत को नहीं समझती। जानिए पूरा मामला
वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने राहुल के बयान के खिलाफ सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत दी थी, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इस पर उन्होंने अदालत में केस दाखिल किया। मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए केस खारिज कर दिया कि मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है। यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने एमपी/एमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की, जिसे 21 जुलाई 2025 को अदालत ने स्वीकार कर लिया। 26 दिन पहले कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। MP/MLA कोर्ट में लिखित जवाब दे चुके हैं राहुल गांधी
राहुल गांधी ने 25 अगस्त को एमपी/एमएलए कोर्ट के समक्ष दायर लिखित जवाब दाखिल किया था। कहा था- नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका राजनीति से प्रेरित है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने खुद को ‘सच्चा देशभक्त’ बताते हुए कहा- सिख समुदाय सहित सभी धर्मों और समुदायों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। उनकी टिप्पणी वास्तव में “सिख समुदाय के हित में और उनके योगदान को उजागर करने के लिए” थी। राहुल गांधी ने तर्क दिया था- अमेरिका यात्रा के दौरान दिया गया बयान विशेष समुदाय (सिखों) पर पूरे विश्व में हो रहे अत्याचारों के संबंध में है, जो सिख समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिख समुदाय के सम्मान और उनके हित में दिया गया। बयान भारत के बाहर दिया गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे सिख समुदाय का अपमान हुआ हो। या उक्त समुदाय के किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। राहुल ने लिखा कि उनके खिलाफ कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता। भारत के बाहर किए गए कथित अपराध के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 208 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में ऐसे किसी अपराध की जांच या सुनवाई नहीं की जा सकती। राहुल के खिलाफ यूपी में 3 केस पहले से चल रहे ——————– ये खबर भी पढ़िए LIVE-जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी में अलर्ट:तौकीर रजा बोले- प्रदर्शन होकर रहेगा; बरेली में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानी ‘आई लव मोहम्मद’ के विवाद के बाद जुमे की नमाज पर यूपी की पुलिस अलर्ट मोड पर है। बरेली को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाहरी जिलों से फोर्स बुलाई गई है। 15 कम्पनी पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स समेत 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आठ ड्रोन टीमें लगाई गई हैं। IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा- मेरे ऐलान के मुताबिक, जुमे की नमाज मैं बरेली की नौमहला मस्जिद में पढ़ूंगा। उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है, वैसा ही होगा। बहुत की जिम्मेदारी और अमन के साथ डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें हम अपने तकलीफों का बताना चाहते हैं। कानपुर में शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी किसी तरह का विरोध और प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। कहा- हमारी शहर के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि अपने-अपने इलाके में निगाह रखें और बच्चों को जुलूस निकालने से रोकें। पूरी खबर पढ़िए
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