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US: अमेरिका में प्रवासन पर स्थायी रोक लगाने पर अड़े ट्रंप, UN की अपील भी खारिज, बोले- जारी रहेंगी बंदिशें

आईएनए की धारा 212 (एफ) अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी आवेदक या आवेदकों के किसी भी वर्ग के प्रवेश को निलंबित करने का अधिकार देती है। राष्ट्रपति आवेदकों के प्रवेश पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।

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