इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे बालिग जोड़ों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं है और ऐसे जोड़ों की जान व स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का सांविधानिक दायित्व है।
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