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UP: भाई की हत्या के दोषी व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे को उम्रकैद

बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या के चार साल पुराने मामले में मृतक के सगे भाई और उसकी पत्नी तथा बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पी. एन. स्वामी ने बुधवार को बताया कि जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के रतसड़ खुर्द नामक गांव में गत 19 जुलाई 2021 की रात छट्ठू वर्मा नामक व्यक्ति की जमीन के विवाद को लेकर उसके सगे भाई किशुन वर्मा, उसकी पत्नी उषा तथा किशुन के पुत्र अमृत एवं अमित ने लाठी-डंडे और ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी थी।

इस मामले में छट्ठू वर्मा के भाई सोहन वर्मा की शिकायत पर चारों आरोपियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

स्वामी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी किशुन वर्मा, उसकी पत्नी उषा और किशुन के पुत्र अमृत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि एक आरोपी अमित के नाबालिग होने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में की जा रही है।


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