अखलाक मॉब लिंचिंग में केस वापस लेने के मामले में आज सुनवाई हुई। मामले में फास्ट-ट्रैक अदालत (एफटीसी) ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापसी की अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया।
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