Tobacco Ban: हरियाणा के इस जिले में बैन हुआ गुटखा-तंबाकू और सिगरेट, उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी

हरियाणा के नूंह जिला मजिस्ट्रेट-उपायुक्त अखिल पिलानी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

Read More

Source: Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | – Amar Ujala