मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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