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SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.


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