चंदौली के बनौली खुर्द गांव के पास निर्माणाधीन आरओबी का स्लैब गिरने के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार ने ठेकेदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि, इस धारा के तहत आरोपी को अधिकतम तीन माह की सजा या 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। 16 करोड़ रुपये की परियोजना में हुई इस घटना के बाद ठेकेदार पर हल्की धारा में मुकदमा दर्ज होने पर सवाल उठ रहे हैं। यह आरओबी मुगलसराय-हावड़ा-गया रेल रूट पर बनौली खुर्द गांव के पास तीन साल से अधिक समय से निर्माणाधीन था। 18 मार्च की देर रात आरओबी के दो पिलरों के बीच स्लैब की ढलाई चल रही थी, तभी पूरा स्लैब ढह गया। घटना के बाद सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह और विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं के दबाव के बाद सदर कोतवाली में सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार ने ठेकेदार के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह ‘डब्लू’ ने आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदारों के सामने झुक गई है, जिसका प्रमाण ठेकेदार पर दर्ज यह मुकदमा है, जिसमें केवल तीन माह की सजा या 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और परियोजना की आईआईटी टीम से जांच कराने की मांग की, क्योंकि उनके अनुसार पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।

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