मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर पीएम स्वनिधि योजना और व्यवसाय अनुज्ञप्ति के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। सोमवार को गिलेशन बाजार परिसर स्थित नगर निगम मधुबनी के देखरेख में यह कैंप लगाया गया। इस कैंप में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल 154 लाभार्थियों ने अपने आवेदन जमा किए। यह योजना रेहड़ी-पटरी, ठेला या छोटे स्तर के व्यापारियों को बिना किसी गारंटी के ₹15,000 का पहला ऋण प्रदान करती है। 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक योजना के तहत, समय पर ऋण चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक भी मिलता है। पहला ऋण चुकाने के बाद ₹25,000 का दूसरा और फिर ₹50,000 का तीसरा ऋण भी आसानी से उपलब्ध होता है। यह ऋण पूरी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त और सुरक्षित है। नगर निगम मधुबनी क्षेत्र में सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 344 के तहत व्यवसाय अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यवसायियों की सुविधा के लिए गिलेशन मार्केट में व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु भी विशेष कैंप लगाया गया। फुटपाथ दुकानदारों और व्यवसायियों से अपील की नगर आयुक्त उमेश भारती ने फुटपाथ दुकानदारों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं। यह विशेष कैंप 16 और 17 दिसंबर को भी गिलेशन मार्केट में सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। व्यवसाय अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क 500 वर्गफुट तक ₹500, 500-1000 वर्गफुट तक ₹1000, 1001-1500 वर्गफुट तक ₹1500 और 1501 वर्गफुट से अधिक के लिए ₹2500 है। व्यवसायियों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकान से संबंधित स्वामित्व/लीज एग्रीमेंट और दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कैंप में उपस्थित होने को कहा गया है।
https://ift.tt/xa4SIG2
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply