New Labour Code: भारत सरकार ने हाल ही में देशभर के लगभग 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए लेबर कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। पहले मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़े 29 अलग-अलग कानून थे, जिन्हें अब मिलाकर केवल चार लेबर कोड
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