आयोग ने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष, आरक्षित या सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 34 वर्ष तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की थी. हालांकि, सरकार ने छूट देकर अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष, आरक्षित या सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष करने की मांगी थी.
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