झारखंड के गोड्डा ज़िले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में शनिवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश सह जिला न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने कुंदन कुमार पासी, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद जागीर को नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नवंबर 2024 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 16 वर्षीय किशोरी मेले से घर लौट रही थी, तभी दो दोषियों ने एक पुल के पास उसे पकड़ लिया और उसे पास के एक खेत में खींच ले गए, जिसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया।
तीनों दोषियों ने बारी-बारी से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।
सबूतों के आधार पर, अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
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