राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में स्थानांतरण के लिए अर्जी दी है। अदालत इस याचिका पर मंगलवार, 25 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। यह मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है। इस मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। यह मामला आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है। इस अर्जी पर मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।
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राउज़ एवेन्यू अदालत ने 13 अक्टूबर को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों की निविदा प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
अदालत ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। हालाँकि, सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है। यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया और अदालत द्वारा एक विस्तृत आदेश अपलोड किया जाना है। अदालत ने कहा कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 420, 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
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24 सितंबर को, अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। यह मामला लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटल टेंडरों के रखरखाव कार्य के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। अदालत ने जाँच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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