IPS वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले में SC/ST एक्ट की नई धारा जुड़ी, परिवार DGP की गिरफ्तारी पर अड़ा

चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है. पुलिस ने अब इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) को एफआईआर में जोड़ दिया है, जिसके तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. पहले इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान था. पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर में इस गंभीर धारा का इजाफा उनकी मांग पर किया गया है. हालांकि, पूरण कुमार के परिवार की मुख्य मांग DGP शत्रुजीत की गिरफ्तारी बनी हुई है और वे तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं. आत्महत्या के छह दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है.

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