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HPCL कांड: आरोपी के ताऊ पर तहसीलदार कोर्ट में वाद:45.57 लाख जुर्माने का नोटिस, 15 दिन में देना होगा पक्ष

बदायूं HPCL कांड के आरोपी अजय के ताऊ राकेश सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने उनके खिलाफ तहसीलदार दातागंज की कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उन पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 45 लाख 57 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। राकेश सिंह पर 45 लाख 57 हजार रुपये मूल्य की ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। मूल्यांकन के आधार पर तय की गई इस राशि की वसूली उनसे की जाएगी। इस मामले में राकेश सिंह को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखना होगा और यह साबित करना होगा कि जमीन उनकी निजी संपत्ति है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। आरोपी की गांव में 53 दुकानें अवैध रूप से मौजूद हैं, जिनमें से पांच पर पहले ही बुलडोजर चलाया जा चुका है। शेष 53 दुकानें भी अवैध घोषित हैं। शुरुआत में प्रशासन इन पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी में था, लेकिन बाद में जरूरतमंद लोगों को ये दुकानें आवंटित करने पर भी विचार किया गया। एसडीएम धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वाद दायर हो चुका है। बेदखली के बाद दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा या जरूरतमंदों को सौंपा जाएगा, इस पर विचार के बाद फैसला लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लग सकता है।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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