उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में अवैध रूप से संचालित ‘स्ट्रीट स्टॉल’ और पार्किंग समस्याओं से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों से इस संबंध में एक ठोस योजना प्रस्तुत करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की।
हल्द्वानी निवासी हितेश पांडेय द्वारा दायर याचिका में अवैध स्टॉल, पार्किंग की कमी और टेम्पो, ई-रिक्शा एवं बसों द्वारा मनमानी पार्किंग से जनता को होने वाली असुविधा की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया कि शहरी नियोजन केवल दंडात्मक कार्रवाई पर आधारित नहीं होना चाहिए।
न्यायालय ने अधिकारियों से योजना और पुनर्वास उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी और उन्हें एक ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया।
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