पंजाब पुलिस ने वर्ष 2020 में गुरु ग्रंथ साहिब के 328 ‘स्वरूप’ के लापता होने के मामले में रविवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के पूर्व मुख्य सचिव समेत 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अमृतसर के डिवीजन-सी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (पूजास्थल/धार्मिक वस्तु को क्षति पहुंचाना), 295-ए (धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से जानबूझकर की गई हरकत), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 465 (जालसाजी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बयान के मुताबिक, प्राथमिकी में जिन लोगों को नामजद किया गया है, उनमें एसजीपीसी के पूर्व मुख्य सचिव रूप सिंह और धर्म प्रचार समिति के पूर्व सचिव मंजीत सिंह शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि अन्य नामजद आरोपियों में गुरबचन सिंह, सतिंदर सिंह, निशान सिंह, परमजीत सिंह, गुरमुख सिंह, जुझार सिंह, बाज सिंह, दलबीर सिंह, कमलजीत सिंह, कुलवंत सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरबचन सिंह, सतिंदर सिंह और अमरजीत सिंह शामिल हैं।
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