गोवा में जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान शनिवार (20 दिसंबर) को राज्य की सभी 50 सीटों पर होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव में कुल 86.8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही, अधिकारियों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू किए हैं। मतदान मतपत्रों के माध्यम से होगा। मतगणना 22 दिसंबर को होगी।
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मतदान प्रतिशत और मतदान कार्यक्रम
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 20 दिसंबर को कुल 8,68,637 मतदाता अपना वोट डालेंगे। इनमें 4,20,431 पुरुष मतदाता और 4,48,201 महिला मतदाता शामिल हैं।
मतदान तिथि: 20 दिसंबर, 2025
मतगणना: 22 दिसंबर, 2025
मतदान का तरीका: मतपत्र
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मतदान दिवस दिशानिर्देश: क्या अनुमति है और क्या नहीं
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के जिला मजिस्ट्रेटों ने मतदान से पहले निषेधाज्ञा जारी की है।
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित सभी रेस्तरां, बार, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, ढाबे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान मतदान के दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेंगे।
इसी तरह के प्रतिबंध 22 दिसंबर को मतगणना केंद्रों पर सुबह 6 बजे से मतगणना पूरी होने तक लागू रहेंगे।
मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मतदान अधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
ये आदेश वास्तविक विवाह जुलूसों, अंतिम संस्कार समारोहों या धार्मिक जुलूसों और समारोहों पर लागू नहीं होंगे।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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