Delhi BMW Accident case: आरोपी गगनप्रीत को कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन करना होगा ये काम
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को बीएमडब्ल्यू हादसे में वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. इस मामले में बीएमडब्ल्यू चला रही आरोपी महिला गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. आरोपी महिला गगनप्रीत को कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है जिसमें उसे अपना पासपोर्ट जमान करना होगा.
दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है. जिसमें उसे अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करना होगा. ताकि वह किसी दूसरे देश न भाग सके. हालांकि मामले में अभी सुनवाई चलती रहेगी.
तेज रफ्तार से चला रही थी कार
बता दें कि 14 सितंबर 2025 को नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब की ओर से लौट रहे थे. उसी वक्त गगनप्रीत बीएमडब्ल्यू कार से बहुत तेज स्पीड से आ रही थीं. इस दौरान उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस हादसे में नवजोत सिंह की बाइक को भी झटका लगा जिसमें नवजोत सिंह बाजू से जा रही बस से टकरा कर वहीं गिर गए थे. इस हादसे में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी दोनों घायल हुए थे.
19 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले गई
हादसे के बाद गगनप्रीत नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को एक वैन में हादसे वाली जगह से 19 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ले गईं थीं. गगनप्रीत आखिर इतनी दूर क्यों ले गईं थीं इसके बारे में पहले भी कुछ बयान सामने आए थे. हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अब उन्हें इस मामले में जमानत मिली है. दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनसे पासपोर्ट जमा करने को कहा है.
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