Cough Syrup: जहरीली सिरप पर बैन…. महाराष्ट्र के बाद यूपी में लगी रोक, क्यों हुई कार्रवाई?

Cough Syrup: जहरीली सिरप पर बैन…. महाराष्ट्र के बाद यूपी में लगी रोक, क्यों हुई कार्रवाई?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मेसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप पर रोक लगा दी है. सरकारी और निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं. नए आदेश के मुताबिक, सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात निर्यात पर रोक लगाई गई है. राज्य के भी ड्रग इंस्पेक्टर को नमूने एकत्र करने के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेशभर से दवा के सैंपल कलेक्ट कर लखनऊ की लेबोरेटरी में जांच होगी. सहायक आयुक्त औषधि प्रशासन की तरफ से अफसरों को निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले महाराष्ट्र में मेसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप पर रोक लगाई गई थी.

राजस्थान, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में दवा के साइड इफेक्ट के बाद एक्शन लिया गया है. सहायक आयुक्त औषधि ने इसका आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक किसी भी सरकारी या निजी दवा की दुकान अथवा अस्पतालों में इस सिरप की खरीद-फरोख्त नहीं होगी. जहां भी कोल्ड्रिफ सिरप पाया जाता है तो उसे जब्त करके सैंपल की जांच कराई जाएगी. ये सिरप श्रेसन फार्मास्युटिकल बनाती है. इसमें डाइइथिलीन ग्लाइकोल, जो एक कार्बनिक यौगिक है, उसे मिलाया जाता है.

खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल

डाइइथिलीन ग्लाइकोल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो पेंट, स्याही और रंग में इस्तेमाल किया जाता है. इसके इस्तेमाल से सिरप को पतला और मीठा किया जाता है. इसकी मात्रा 0.1 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि तमिलनाडु व अन्य प्रदेशों में जहां भी इस सिरप की बिक्री हो रही है, उसमें डाइइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6 प्रतिशतपाईगईहै.

छिंदवाड़ा में कई बच्चों की हो चुकी मौत

एमपी के छिंदवाड़ा में सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी. जांच में पाया गया था कि बच्चों की मौत किडनी फेलियर से हुई है, जिसकी वजह कोल्ड्रिफ सिरप को माना गया था. वहीं अब यूपी सरकार ने भी इस सिरप पर बैन लगा दिया है. इसके अलाया जिस सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में इस सिरप को पाया जाता है. वहां से इसके सैंपल कलेक्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

महाराष्ट्र में भी बैन

महाराष्ट्र अन्नऔषध प्रशासन (FDA) ने एक गंभीर सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए कोल्ड्रिफ सिरप (Coldrif Syrup) के उपयोग, बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत के बाद की गई है, जिनकी जांच में पाया गया कि कोल्ड्रिफ सिरप का बैच नंबर SR-13 कथित रूप से डायथिलीन ग्लायकोल (Diethylene Glycol – DEG) नामक जहरीले रसायन से मिलावटी पाया गया है.

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