दिल्ली की एक अदालत ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में तीन सह-आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार तीन आरोपियों – काजल, भावना और श्वेता – की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तीनों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
अदालत ने तीनों को 20-20 हजार रुपये का जमानती बांड भरने को कहा और मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को निर्धारित की।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक निजी प्रबंधन संस्थान में 16 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया।
चैतन्यानंद प्रबंधन संस्थान का पूर्व चेयरमैन भी है। वह कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के चलते न्यायिक हिरासत में है।
अदालत ने फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट के इस्तेमाल से जुड़े एक अन्य मामले में भी सरस्वती के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया।
सरस्वती को 2 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।
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