फिरोजाबाद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। जनपद के थाना नसीरपुर में वर्ष 2019 में दर्ज पॉक्सो मामले में कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो-03 फिरोजाबाद के न्यायाधीश राजीव सिंह ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार और किशन को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 43-43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रेम उर्फ प्रेमवती को 20 वर्ष का कारावास और 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, रिंकू और पंकज को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ 9-9 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। यह मामला 20 जुलाई 2019 को थाना नसीरपुर में दर्ज किया गया था। इसमें अपहरण, दुष्कर्म, मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी, साक्ष्यों के मजबूत संकलन और पुलिस-प्रशासन की सक्रियता के कारण पीड़िता को लगभग सात साल बाद न्याय मिल सका। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अमजद कुमार चौहान, विवेचक उपनिरीक्षक भूपेंद्र कुमार और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल सत्यवीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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