23 बच्चों की जान लेने वाली फार्मा कंपनी ने उड़ाईं नियमों की धज्जियां, CDSCO की जांच में कई खुलासे

23 बच्चों की जान लेने वाली फार्मा कंपनी ने उड़ाईं नियमों की धज्जियां, CDSCO की जांच में कई खुलासे

केंद्रीय दवा नियामक संस्था (CDSCO) की जांच में तमिलनाडु की Sresan Pharma कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है. इस कंपनी के Coldrif कफ सिरप से मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई है. CDSCO ने बताया कि तमिलनाडु FDA की सालों की अनदेखी और खराब निगरानी के कारण बच्चों की जान गई है. कंपनी के पास लाइसेंस होते हुए भी उसने कई नियम तोड़े और जहरीला रसायन वाला सिरप बाजार में बेचा है.

केंद्रीय दवा नियामक संस्था (CDSCO) ने कहा है कि TN-FDA की लापरवाही और निगरानी की कमी से ही यह हादसा हुआ है. कंपनी को 2011 में लाइसेंस मिला था. बाद में भी उसको रिन्यू किया जाता रहा है. हालांकि मौजूदा समय में हुई जांच में कंपनी की हालत देखकर सवाल उठे हैं, आखिर इसे लाइसेंस कैसे मिला और यह इतने सालों तक चलती कैसे रही?

कंपनी का नाम CDSCO के किसी भी डेटाबेस में नहीं था. क्योंकि तमिलनाडु FDA ने इसकी जानकारी कभी साझा नहीं की है. इसके अलावा, कंपनी ने अपने उत्पादों को Sugam पोर्टल पर भी रजिस्टर नहीं किया था,जबकि यह कानून के तहत जरूरी है. TN-FDA ने भी यह सुनिश्चित नहीं किया कि कंपनी नियमों का पालन करें.

कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश

जब मध्य प्रदेश FDA ने TN-FDA से कंपनी की जांच करने को कहा, तो 1 और 2 अक्टूबर को ऑडिट तो हुआ, लेकिन इसकी खबर CDSCO को नहीं दी गई. 3 अक्टूबर को CDSCO की टीम तमिलनाडु पहुंची और जांच शुरू की. उन्होंने TN-FDA के ड्रग इंस्पेक्टर को साथ आने के लिए कहा लेकिन वे कई बार बुलाने के बावजूद नहीं आए. CDSCO की टीम ने अकेले ही जांच की और कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है.

जांच में मिला जहरीला रसायन

जांच में यह भी सामने आया कि TN-FDA ने Coldrif कफ सिरप का टेस्ट किया था. उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा 48% पाई गई,जबकि इसकी सीमा सिर्फ 0.1% होनी चाहिए. यह बेहद जहरीला रसायन है. TN-FDA ने यह रिपोर्ट CDSCO से छिपाई और शाम को सीधे मीडिया में जारी कर दी.

TN-FDA ने नहीं लिया कंपनी पर एकशन

CDSCO की केंद्रीय टीम ने 27 सितंबर को छिंदवाड़ा और नागपुर में जाकर 19 दवाओं के सैंपल लिए थे. इनमें Coldrif भी शामिल थी. मध्य प्रदेश FDA ने पहले ही TN-FDA को इस दवा की जांच करने को कहा था. 4 अक्टूबर को CDSCO ने TN-FDA को लिखा कि Sresan Pharma का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए और कंपनी पर केस दर्ज किया जाए, लेकिन अब तक TN-FDA ने कोई कार्रवाई नहीं की.

दवा कंपनी के मालिक को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही मौतों के बाद 8 अक्टूबर को MP पुलिस ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था. कंपनी के पास WHO-GMP प्रमाणन नहीं है. उसने Revised Schedule M के तहत अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करने के लिए आवेदन भी नहीं किया. कई बार चेतावनी देने के बावजूद TN-FDA ने ऐसे यूनिट्स पर सख्त कदम नहीं उठाए.

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