अररिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा वर्ष 2025 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना है। इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, पारिवारिक मामले और श्रम विवाद सहित सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से स्थायी रूप से निष्पादन किया जाएगा। लोक अदालत में हुए निपटारे के खिलाफ कोई अपील नहीं होती और कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है, जिससे यह पक्षकारों के लिए त्वरित और सस्ता न्याय का माध्यम बनता है। पदाधिकारियों के साथ की बैठक लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहित श्रीवास्तव ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन अररिया के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों को कम करने और आम जनता को शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों को लोक अदालत के लिए चिह्नित करने, पक्षकारों को समझाने और 13 दिसंबर को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की। 13 दिसंबर से लंबित मामले में करा सकते है सुलह बार पदाधिकारियों ने भी लोक अदालत को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने मुवक्किलों को अधिक से अधिक मामले लोक अदालत में निष्पादन के लिए प्रेरित करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम जनता से अपील की है कि जो लोग अपने लंबित मामले आपसी सुलह से खत्म करना चाहते हैं, वे 13 दिसंबर से पूर्व संबंधित न्यायालय या DLSA कार्यालय में संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध करा सकते हैं।
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