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1221 मामलों की हुई सुनवाई, 4.56 करोड़ के हुए समझौते

भास्कर न्यूज| मुंगेर व्यवहार न्यायालय स्थित एडीआर भवन में शनिवार को वर्ष 2025 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसका उद्घाटन विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एंव सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अरबिंद कुमार शर्मा, जिला एंव अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदिति गुप्ता,डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता, विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शशि शेखर सिंह, महासचिव रानी कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। वहीं लोक अदालत में कुल 1821 वादों की सुनवाई हुई। जिसमें कुल 1296 वादों को निष्पादन किया गया। वहीं लोक अंतिम लोग अदालत में 4 करोड़ 56 लाख 57 हजार 451 रुपया का समझौता किया गया। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा अधिक से अधिक मामलों का निपटारा होना है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलतापूर्वक परिणाम के लिए जिला प्रशासन की टीम, विधिज्ञ संघ का सहयोग का सराहना किया। जिला विधिक संघ के सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए 13 बेंचों का गठन किया गया था। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अरबिंद कुमार शर्मा ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय मिले इसमें ना तो कोई पक्ष जितना है और ना ही हारता है। जिसका अपील ऊपरी न्यायालय में नहीं होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला निष्पादन करने से कोर्ट फीस की भी वापसी हो जाती है। वहीं जिला एवं आपात सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निष्पादन कर तनाव मुक्त हो नए साल आगमन का स्वागत करें। डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि 15,413 नोटिसों का तमिल कराया गया। विधिक संघ के अध्यक्ष सचिव से शशि शेखर सिंह ने बताया कि अधिकारीगण अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करें। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम कुमार पंकज, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय अकांक्षा, एसडीएम संगीता कुमारी, एसीजेएम चतुर्थ कुमारी विजया शांति, जेएम प्रथम शक्तिमान भारती, निष्ठा,अनन्या पैनल लॉयर, अधिकार मित्र आदि लोग मौजूद थे। इस दौरान देखा गया कि बरियारपुर पैरु मंडल टोला निवासी वृद्ध राम चरित्र मंडल जो दोनों आंखों से दृष्टिहीन थे, वे बिजली बिल माफ कराने के लिए इधर उधर भटकते रहे। उनका बिजली बिल सेटलमेंट नहीं हो पाया। अधिवक्ता के माध्यम से जुर्माना भर दिया गया है। लेकिन विभाग के द्वारा बताया गया कि राशि जमा नहीं हुई है। उसी को माफ करवाने आए थे। लेकिन वापस निराश होकर घर जाना पड़ रहा है। खड़िया गांव से चार महिला पूनम देवी, रीता देवी, यशोदा देवी-1,यसोदा देवी-2 ने बताया कि हमलोग बैंक से लोग लिए थे। आर्थिक तंगी के कारण अब लोन भरने में मजबूर हैं। उसी के लिए लोेक अदालत में आए थे।


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