अयोध्या में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले हजारों लोगों को बकाया जमा करने का एक और अंतिम अवसर दिया गया है। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण कराया था, उन्हें 31 मार्च तक हर हाल में अपना बकाया जमा करना होगा। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण विनय कुमार के अनुसार, यह राहत योजना 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, लेकिन पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। अब इस अवधि की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले के करीब 12,066 पंजीकृत उपभोक्ता अभी तक अपना बकाया जमा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक बकाया जमा नहीं करता है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में पंजीकरण के समय जो ब्याज पूरी तरह माफ किया गया था और मूलधन में जो छूट दी गई थी, वह सभी राशि फिर से उपभोक्ता के बिजली बिल में जोड़ दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ब्याज पूरी तरह माफ किया गया था, जबकि मूलधन में अलग-अलग चरणों में 25, 20 और 15 प्रतिशत तक की छूट दी गई थी। विभाग का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं ने किस्तों में भुगतान का विकल्प चुना था, वे नियमित रूप से अपना बकाया जमा कर रहे हैं। विद्युत विभाग ने सभी लंबित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना बकाया जमा कर योजना का लाभ उठाएं, ताकि अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सके।

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