आगरा के खंदौली इलाके में साल 2016 में हुए नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी राहुल को दोषी मानते हुए सजा सुना दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मजबूत हैं।
अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के अनुसार, 6 जून 2016 की सुबह करीब 4 बजे पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी राहुल अपने एक साथी के साथ आया और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में पीड़िता ने घर आकर बताया कि उसके साथ गलत काम किया गया।
इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की, सबूत जुटाए और पीड़िता का मेडिकल भी कराया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता और अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अदालत ने माना कि पीड़िता की बात भरोसेमंद है। कोर्ट ने आरोपी राहुल को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सख्त जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल होगी।
इसके अलावा, अपहरण के मामले में 3 साल की जेल और 2 हजार रुपये जुर्माना, तथा बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 5 साल की जेल और 3 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और आरोपी ने अब तक जितना समय जेल में बिताया है, उसे सजा में जोड़ा जाएगा। जुर्माने का आधा पैसा पीड़िता को दिया जाएगा।
साथ ही, पीड़िता को और मदद दिलाने के लिए मामले की कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा को भेजी गई है

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