सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इतने लोगों को ठगने के बाद राहत नहीं मिल सकती और ट्रायल के लिए सभी पीड़ितों को एक जगह बुलाना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा. कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए पहले 200 करोड़ रुपये जमा करना होंगे. ललित सोनी पर कई राज्यों में सोना और ज्वेलरी की धोखाधड़ी के आरोप हैं और उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं.
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