इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खरगापुर गांव में सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया। न्यायालय ने नगर निगम और सदर तहसील को इन अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने विनय मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि खरगापुर गांव में तालाब, ऊसर और बंजर के तौर पर दर्ज जमीनों पर निजी व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है। न्यायालय ने संबंधित जमीनों का निरीक्षण करने और यदि अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसे तीन महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

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