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हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास:बुलंदशहर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 24 हजार का जुर्माना भी लगाया

बुलंदशहर की एक अदालत ने वर्ष 2022 में हुई हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला एडीजे-01 न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा प्रथम ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव हमीदपुर का है। यहां वर्ष 2022 में श्यामसिंह के पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 25 अक्टूबर 2022 को थाना सिकंदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में गांव के ही सचिन पुत्र श्रीकृष्ण, जितेंद्र पुत्र रूपचंद, सतेंद्र पुत्र श्रीकृष्ण, आदित्य पुत्र सुखपाल और वेदपाल पुत्र कूड़ेसिंह को नामजद किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 1 दिसंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए, जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक राजीव मलिक ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोप सिद्ध हो सके।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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