महाराजपुर में प्रधानी के चुनाव में रंजिश के चलते हत्या के प्रयास के मामले में एडीजे–8 की कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत 4 आरोपियों को 10–10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। जुलाई 2022 में दोषियों ने युवक पर लोहे की रॉड और बांके से हमला कर मरणासन्न कर दिया था। घटना में पीड़ित की एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। जुलाई 2022 में घटना को दिया था अंजाम
वादी अभिषेक तिवारी ने 11 जुलाई 2022 को महाराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था 10 जुलाई की शाम 6 बजे उनके पिता राजेश तिवारी अपने गांव खरौटी से गोपाल नगर जा रहे थे। वह रामपुर के आगे सरकारी ट्यूबबेल के पास पहुंचे ही थे, तभी घात लगाए गांव के प्रकाश केवट, अशोक, काला, करन व दो भाइयों राजू और मनोज के लोहे की रॉड और बांके से हमला कर दिया। अभिषेक ने बताया था कि करीब पांच मिनट बाद वह अपनी मां सुधा तिवारी के साथ वहां गुजर रहा था, पिता की चीखे सुनकर वह रुक गया। वह मौके पर पहुंचा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। अभिषेक ने बताया कि आरोपी पिता से प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश रखते थे। जिस कारण घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने लगाया 22-22 हजार जुर्माना
पीड़ित ने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी एक आंख डैमेज हो गई थी। मामला एडीजे–8 विजय कुमार गुप्ता की कोर्ट में ट्रायल पर था। अभियोजन की ओर से मामले में 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने प्रकाश केवट, अशोक, राजू व मनोज को दोषी करार देते हुए 10–10 साल कैद व 22–22 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी काला व करन को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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