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हत्या के प्रयास के आरोपी की रिमांड खारिज:सहरसा व्यवहार न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, आरोपी 10 हजार के मुचलके पर रिहा

सहरसा व्यवहार न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी की रिमांड याचिका खारिज कर दी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित कुमार सिंह ने आरोपी अभिनंदन यादव को 10 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) धनंजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह मामला बिहार थाना कांड संख्या 255/2025 से संबंधित है, जिसमें डूमा गांव के वार्ड संख्या सात निवासी अभिनंदन यादव पर हत्या के प्रयास का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड के लिए सहरसा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान रिमांड अधिवक्ता ने आरोपी से पूछताछ के बाद संबंधित अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। रिमांड अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष दलील देते हुए रिमांड याचिका खारिज करने का आग्रह किया और रिमांड अस्वीकार किए जाने के सभी कारणों को विस्तार से रखा। इसके साथ ही उन्होंने अनुसंधानकर्ता धनंजय कुमार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी अनुरोध किया। न्यायालय ने अधिवक्ता की दलीलों को सही पाते हुए आरोपी की रिमांड को विधि विरुद्ध मानकर अस्वीकार कर दिया तथा अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी अभिनंदन यादव ने इसे “न्याय की जीत” बताया। उन्होंने पुलिस के व्यवहार और कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह शीघ्र ही न्यायालय में स्थायी जमानत के लिए आवेदन करेंगे और गलत कार्यों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।


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