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हत्या के दोषी को उम्रकैद, एक आरोपी बरी:अम्बेडकरनगर कोर्ट ने सुनाई सजा, 11 हजार रुपए का जुर्माना भी

अंबेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला सत्र परीक्षण के दौरान सुनाया गया। यह घटना आठ साल पहले 23 सितंबर 2017 की शाम को हुई थी। रामपुर सकरवारी निवासी मोहम्मद असलम अपनी पत्नी सामुल निशा के साथ बाइक से खेत देखकर घर लौट रहे थे। सिसवां गांव के बाहर पहुंचने पर सिसवां निवासी प्रवीण उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय ने उनकी बाइक रोक दी। प्रवीण उपाध्याय ने गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से मोहम्मद असलम पर हमला कर दिया। इस हमले में मोहम्मद असलम की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या के आरोप में प्रवीण उपाध्याय और दीपक उर्फ शशिकांत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सत्र परीक्षण के दौरान, डीजीसी क्रिमिनल गोविंद श्रीवास्तव ने गवाहों का परीक्षण कराया और दोषी के लिए कठोर दंड की मांग की। बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जिला न्यायाधीश ने प्रवीण उपाध्याय को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी दीपक उर्फ शशिकांत को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।


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