भास्कर न्यूज| मोतिहारी पूर्वी चंपारण स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार के आह्वान पर होटल लेमन ट्री में एक इब्जा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सराफा समाज के हितों को केंद्र में रखते हुए आयोजित इस गोष्ठी का मुख्य विषय हॉलमार्क कानून में हालिया बदलाव तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 रहा। यह कार्यक्रम इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, मगध ज्वेलर्स एसोसिएशन एवं पूर्वी चंपारण स्वर्णकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। आयोजन में जिले के लगभग 100 सराफा व्यवसायी शामिल हुए और सराफा कारोबार के कानूनी प्रावधानों व चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मगध ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेट्री अधिवक्ता एसके मनीष ने हॉलमार्क कानून से जुड़े विभिन्न प्रावधानों तथा हाल ही में लागू किए गए बदलावों के संबंध में उपस्थित सराफा व्यवसायियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हॉलमार्किंग से संबंधित नए नियमों का पालन कर ही आभूषण की बिक्री व खरीद की जाए, ताकि किसी भी व्यापारी को कानूनी जटिलताओं का सामना न करना पड़े। इससे दुकानदार व ग्राहक दोनों को फायदा होगा। हॉलमार्किंग गहना बेचने से विश्वसनीयता बनी रहेगी। अधिवक्ता मनीष ने विशेष रूप से पुराने आभूषणों की खरीद से जुड़े कानूनों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पुराने गहनों की खरीद पूरी तरह कानून के दायरे में की जाए, अन्यथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 का उल्लंघन माना जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने उपस्थित सराफा व्यवसायियों को व्यवहारिक एवं रोचक जानकारी प्रदान की। दुकानदारों को नियमों का पालन करना चाहिए : कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। मौके पर पूर्वी चंपारण स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष धमेंद्र कुमार ज्वेलर्स ने कहा कि आभूषण बेचने वाले दुकानदारों को नियमों का हर हाल में पालन करना चाहिए। हॉलमार्किंग की जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है। उसका पालन कर ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरा जा सकता है। मौके पर दीपक सर्राफ, सुधीर गुप्ता, संजय सर्राफ, अरविंद सर्राफ, राजकुमार गुप्ता, दिनेश कुमार, जयप्रकाश गुप्ता, निलेश रंजन, राजीव कुमार राजू, सुरज सर्राफ आदि उपस्थित थे।
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