जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर नगर परिषद स्थित सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक राज ने की। बैठक में स्थायी लोक अदालत के सदस्य हृषिकेष, नगर परिषद अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता सहित कई वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। इस दौरान स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता, उसकी कार्यप्रणाली तथा जन-जागरण को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष अशोक राज ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरंगाबाद के अधीन कार्यरत स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22-बी के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य आमजन से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत के दायरे में परिवहन सेवा (वायु, सड़क, जल), डाक-टेलीग्राफ-टेलीफो न सेवा, बिजली, पानी और प्रकाश की आपूर्ति, लोक स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल व डिस्पेंसरी की सेवाएं, बीमा सेवा, मनरेगा, शैक्षणिक संस्थान, आवास एवं भू-सम्पदा से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अधिसूचित किसी भी सेवा का मामला भी स्थायी लोक अदालत में सुना जा सकता है।
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