Draft Rules Under New Labour Code: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को नए श्रम कानूनों को लेकर ड्राफ्ट नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया है और इसके सार्वजनिक होने की तिथि से 30 से 45 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं.
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