सुल्तानपुर में जमीन के नाम पर 8 लाख रुपये ठगे:कोर्ट के आदेश पर आरोपी जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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सुल्तानपुर में जमीन के नाम पर 8 लाख रुपये ठगे:कोर्ट के आदेश पर आरोपी जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सुल्तानपुर में जमीन दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के पांचोंपीरन गांव की है। पांचोंपीरन निवासी शबनम बानो ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने अपने गांव के मो. अरशद पुत्र मुईन से 18 लाख रुपये में एक जमीन का सौदा तय किया था। पीड़िता के अनुसार, उन्होंने विभिन्न तिथियों पर चेक और नकदी के माध्यम से आरोपी को कुल 8 लाख रुपये का भुगतान किया था। शेष 10 लाख रुपये बैनामा (रजिस्ट्री) के समय दिए जाने थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी और बाद में धोखाधड़ी करते हुए उक्त भूमि का बैनामा अपने किसी रिश्तेदार के नाम कर दिया। तहरीर के मुताबिक, जब पीड़िता ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी मो. अरशद ने 20 सितंबर 2024 को उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अरशद ने उन्हें धमकी दी कि यदि दोबारा रुपयों की मांग की गई, तो वह उन्हें जान से मार डालेगा। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-16, नवनीत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस को 7 दिन के भीतर मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। एसएचओ संदीप राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने 5 अप्रैल को आरोपी मो. अरशद के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
