सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर मरे डॉक्टरों के परिवार ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)’ के तहत ₹50 लाख के बीमा कवरेज के हकदार हैं. कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें निजी डॉक्टरों को योजना का पात्र नहीं माना गया था.
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