सिद्धार्थनगर में दो मामलों में दोषियों को सजा:कोर्ट ने सुनाई कारावास, दोषियों पर लगाया जुर्माना
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सिद्धार्थनगर में दो मामलों में दोषियों को सजा:कोर्ट ने सुनाई कारावास, दोषियों पर लगाया जुर्माना
सिद्धार्थनगर में शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। पहला मामला इटवा थाना क्षेत्र का है, जो वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। इसमें चौबेपुर निवासी कुद्दुश पुत्र हसन को दोषी पाया गया। यह प्रकरण छेड़खानी, गाली-गलौज और एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित था। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कुद्दुश को धारा 354 के तहत एक वर्ष, धारा 504 के तहत तीन माह और एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उस पर 6,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। निर्णय के बाद अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। दूसरा मामला गोल्हौरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। इसमें करही निवासी अनारुल्लाह पुत्र औलाद को दोषी ठहराया गया। यह मामला उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अनारुल्लाह को दो वर्ष पंद्रह दिन के कारावास और 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। निर्णय सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया। दोनों मामलों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। इसके बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
