केंद्र सरकार ने सिगरेट-तंबाकू पर नया एक्साइज ड्यूटी का ऐलान किया है. यह ड्यूटी सरकार के 40 फीसदी जीएसटी के ऊपर है. इसका मतलब है कि सिगरेट और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स और भी महंगे होंगे.
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