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सारण में नववर्ष पर नदियों में नाव परिचालन पर रोक:जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, SDRF-NDRF की तैनाती

सारण जिला प्रशासन ने नववर्ष के अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर 1 और 2 जनवरी को जिले की सभी प्रमुख नदियों में पिकनिक और पार्टी के लिए नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम बढ़ती ठंड, घने कोहरे और संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है। सरयू, गंगा और गंडक नदी के किनारे पर रोक जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत सरयू, गंगा और गंडक नदी के किनारे स्थित सभी प्रखंडों में यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। रिविलगंज, सोनपुर, दिघवारा और मांझी प्रखंड के अंचल अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे इन निर्धारित तिथियों पर नावों का परिचालन किसी भी कीमत पर न होने दें। प्रशासन का मानना है कि नववर्ष के दौरान बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने के लिए नावों का उपयोग करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अंचलाधिकारी अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन कराएं आदेश में सभी नाविकों और संबंधित व्यक्तियों को इस अवधि में नाव न चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। संबंधित थाना अध्यक्षों को भी सूचित किया गया है ताकि उनके थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध नाव परिचालन न हो। पुलिस प्रशासन घाटों और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखेगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी प्रमुख घाटों पर स्थानीय गोताखोरों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें तैनात की जाएंगी। इन टीमों को कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे नववर्ष के जश्न में सुरक्षा नियमों का पालन करें और नदियों में उतरने या नाव से पिकनिक मनाने से बचें। प्रशासन का लक्ष्य है कि नववर्ष का शुभारंभ सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में हो, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।


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